EPF Scheme 2026: शादी के बाद EPF नॉमिनेशन अपडेट करना जरूरी, लेकिन जीवनसाथी को नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं

अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण नियम जानना बेहद जरूरी है। EPF Scheme 2026 के तहत विवाह के बाद पहले किया गया नॉमिनेशन स्वतः अमान्य हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक सदस्य को नया नॉमिनेशन जमा करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में EPF राशि के भुगतान में किसी तरह की परेशानी न आए।

हालांकि, नई व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया है कि शादी के बाद जीवनसाथी को ही नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं है। सदस्य अपनी पात्र पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार एक या एक से अधिक योग्य परिवारजनों को नॉमिनी बना सकते हैं।

शादी के बाद क्यों जरूरी है नया नॉमिनेशन?

EPF Scheme 2026 के अनुसार, विवाह के बाद परिवार की कानूनी स्थिति बदल जाती है। इसी वजह से शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन प्रभावी नहीं रहता। यदि सदस्य समय पर नया नॉमिनेशन दर्ज नहीं कराता है, तो भविष्य में EPF क्लेम के निपटारे के दौरान कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

इसलिए EPFO ने सभी सदस्यों को सलाह दी है कि शादी के बाद अपने EPF खाते में नॉमिनेशन की जानकारी जल्द से जल्द अपडेट करें।

क्या पत्नी या पति को नॉमिनी बनाना जरूरी है?

EPF Scheme 2026 के तहत जीवनसाथी को नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार, यदि किसी सदस्य का परिवार है तो वह अपने परिवार के एक या एक से अधिक पात्र सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है।

यानी सदस्य अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और इच्छा के अनुसार योग्य परिवारजनों का चयन कर सकता है। हालांकि, सभी नॉमिनी EPF नियमों और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में निर्धारित पात्रता के दायरे में होने चाहिए।

किन लोगों को बनाया जा सकता है नॉमिनी?

EPF Scheme 2026 में परिवार की परिभाषा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के आधार पर तय की गई है। इसके तहत पति या पत्नी, नाबालिग वैध या गोद लिए गए बच्चे, 21 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर रहे आश्रित बच्चे, अविवाहित बेटियां, पूरी तरह आश्रित दिव्यांग संतान, निर्धारित शर्तों के तहत आश्रित माता-पिता तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में आश्रित नाबालिग भाई-बहन पात्र माने गए हैं।

यदि कोई सदस्य अविवाहित है और उसका परिवार नहीं है, तो वह अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। लेकिन विवाह होने के बाद उसे नया नॉमिनेशन जमा करना होगा।

समय पर नॉमिनेशन अपडेट करना क्यों है जरूरी?

EPF नॉमिनेशन यह तय करता है कि सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसके भविष्य निधि खाते की राशि किसे मिलेगी। यदि नॉमिनेशन अद्यतन नहीं होगा, तो दावे के निपटारे में देरी हो सकती है और कई मामलों में कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं।

यदि कोई सदस्य एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बनाता है, तो वह यह भी तय कर सकता है कि कुल EPF राशि में प्रत्येक नॉमिनी का कितना हिस्सा होगा।

EPFO ने सदस्यों को दी यह सलाह

EPFO का कहना है कि विवाह, संतान का जन्म या परिवार में अन्य बड़े बदलाव होने पर सदस्यों को अपने EPF खाते की जानकारी और नॉमिनेशन समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। इससे भविष्य में दावों का निपटारा आसान होता है और परिवार को बिना अनावश्यक देरी के लाभ मिल पाता है।

यदि किसी सदस्य को EPF Scheme 2026 या नॉमिनेशन से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी चाहिए, तो वह EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम दिशा-निर्देश देख सकता है।